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दिल्ली आबकारी मामला: सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, केजरीवाल, सिसोदिया नहीं होंगे शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 22 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई करेंगी.

इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने न तो खुद और न ही किसी वकील के जरिये कोई दलील रखने की बात कही है.दोनों ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर भरोसा नहीं है इसलिए वे सत्याग्रह करेंगे.

बता दें कि 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि मैं इस आरोप से प्रभावित हुए बिना ही अपना फैसला सुनाउंगी, ठीक वैसे ही जैसा कि मैं ने अपने 34 वर्षों के न्यायिक करियर में हमेशा किया है.

कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका और संस्था को ट्रायल पर रखा गया. मैंने विवाद को सुलझाने का मार्ग चुना है. न्यायपालिका की शक्ति, आरोपों पर निर्णय लेने के उसके दृढ़ संकल्प में निहित है. मैंने ये आदेश बिना किसी चीज से प्रभावित हुए लिखा है. जस्टिस शर्मा ने कहा था कि मैं हिन्दी में आदेश जारी करुंगी क्योंकि दलीलें भी हिन्दी में दी गयीं.

कोर्ट ने कहा कि मैं वो उदाहरण दे रही हूं जहां पर अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के नेताओं को पहली डेट पर राहत दी गई. कोर्ट ने एक आदेश का हवाला दिया जिसमें केजरीवाल के पक्ष में एकतरफा आदेश जारी किया गया. दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पर सवाल उठाते हुए सुनवाई से हटने की मांग की थी.

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